भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता

 

भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता


दूरसंचार में भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति को उजागर करने, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में तेजी लाने और आत्मनिर्भर भारत " के दृष्टिकोण की उपलब्धि को सक्षम करने की क्षमता है। दूरसंचार डिजिटल शासन का एक प्रवर्तक है जो नागरिकों और उद्यमों को डेटा संचालित और वस्तुओं और सेवाओं के जन-केंद्रित वितरण पर जोर देता है।

भारत में दूरसंचार के लिए कानूनी ढांचा उन कानूनों द्वारा शासित होता है जो भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले बनाए गए थे। हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी काफी विकसित हुई है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, अधिकांश न्यायालयों में दूरसंचार कानून समय के साथ विकसित हुआ है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (1996), ऑस्ट्रेलिया (1979), यूनाइटेड किंगडम (2003), सिंगापुर (1999), दक्षिण अफ्रीका (2000) और ब्राजील (1997) शामिल हैं।

हितधारक बदलती प्रौद्योगिकी के अनुरूप इसे बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचे के विकास की मांग कर रहे हैं।

  1.             उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए,
    भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर एक परामर्श पत्र तैयार किया है।
     परामर्श पत्र https://dot.gov.in/whatsnew/consultation-paper-need-new-legal-framework-governing-telecommunication-india पर देखा जा सकता है । परामर्श पत्र पर, हितधारकों की टिप्पणियां अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 तक आमंत्रित की गई हैं।

 

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